सरकार ने देश में स्थित शत्रु संपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में सरकार की ओर से लोकसभा में अपना पक्ष रखा गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार ने शत्रु संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू की है। बता दें कि वे अचल संपत्तियां जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों की ओर से छोड़ी गई थीं, उन्हें 'शत्रु संपत्ति' के रूप में जाना जाता है।
मिश्रा से जब पूछा गया कि क्या सरकार ने शत्रु संपत्तियों की नीलामी शुरू की है और क्या इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो उन्होंने इस पर सहमति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने देश भर में शत्रु संपत्तियों की एक सूची प्रकाशित की है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि शत्रु संपत्तियों (चल और अचल दोनों) का प्रबंधन और निपटान भारतीय शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) की ओर से किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, 'यह प्रक्रिया शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और इसके नियमों और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।'