बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है । बता दें कि हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए आदेश दिए है कि चारधाम यात्रा में कोरोना के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा । हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी निर्धारित कर दी है ।आईए देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को किस तरीके से प्रकाशित किया है।
हिंदुस्तान : अखबार ने “चार धाम यात्रा शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत” शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है । खबर में लिखा है कि हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है अदालत ने कोविड-19 रे प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की।
दैनिक जागरण : अखबार ने “चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटी” शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है । खबर में लिखा है कि हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली है । साथ ही प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए सरकार पुख्ता व्यवस्थाएं करें।
अमर उजाला : अखबार ने “हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा से रोक हटाई कल से हो जाएगा शुभारंभ” शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की है । खबर में लिखा है कि हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई रोक को हटा दिया है और यात्रा की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है । अदालत ने कहा है कि 1 दिन में केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री धाम में 400 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।
न्यूज़ एनालाइज
चार धाम यात्रा शुरू करने की इस खबर को उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्रों ने अलग-अलग तरीके से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण अखबार ने अपनी खबर मैं चार धाम यात्रा खोलने की बात को प्रस्तुत करते हुए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सभी अहम आदेशों को बिंदुओं के साथ प्रकाशित किया है । खबर में बताया गया है कि यात्रा खुलने से सरकार व कारोबारियों को राहत मिल सकेगी । हिंदुस्तान अखबार ने अपनी खबर में 18 से शुरू होने जा रही यात्रा की बात करते हुए तीन बिंदुओं पर अलग से प्रकाश डाला है । वह तीन बिंदु है सख्ति, सुरक्षा और सहयोग । अमर उजाला अखबार ने अपनी खबर में चार धाम यात्रा के पूरे मामले का पूर्ण रूप से उल्लेख किया है । खबर में इस मामले में दिए गए तर्कों का भी उल्लेख किया गया है । खबर में हाईकोर्ट के आदेश को अलग से प्रस्तुत किया गया है जबकि सतपाल महाराज के बयान को भी खबर में अलग से जगह दी गई है ।