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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 27 Aug 2021 7:00 am IST


गांजा समेत गिरफ्तार युवक को सुनाई तीन साल की सजा


हरिद्वार। गांजे के साथ पकड़े जाने के मामले में दोषी युवक को विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने तीन वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि एक दिसंबर 2019 को एसटीएफ देहरादून की एसआई प्रियंका भारद्वाज पुलिस टीम के साथ श्यामपुर क्षेत्र में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम के लिए गश्त कर रही थी। जब वह चंडी चैक पर पहुंचीं, तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला अपने पुरुष साथी के साथ बस्ती तिराहे पर खड़ी है। दोनों के पास गांजा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था। तलाशी लेने पर आरोपी गोपाल पुत्र रामकुमार निवासी ईश्वरपुर कॉलोनी जगाधरी हरियाणा हाल निवासी चंडीघाट माजरा हरिद्वार से करीब तीन किलो गांजा व आरोपी महिला शीला पत्नी शिवकुमार निवासी चंडीगढ़ माजरा हरिद्वार से दो किलो गांजा बरामद हुआ था। दोनों आरोपियों ने गांजे को बेचने की बात स्वीकार की थी।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष कोर्ट ने आरोपी गोपाल के खिलाफ लंबित मुकदमे में अभियोजन गवाह एसआई प्रियंका भारद्वाज के बयान दर्ज किए। उसके बाद आरोपी गोपाल ने अपना जुर्म विशेष कोर्ट में स्वीकार कर लिया। विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोपाल को गांजा रखने का दोषी ठहराया है।