उत्तराखंड में संचालित फैक्ट्रियां अब अपने कर्मचारियों से ओवरटाइम करा रही है। आपको बता दे, श्रम विभाग ने इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदनों का संज्ञान लेते हुए श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया हैं कि कारखाना अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन ओवरटाइम की व्यवस्था 31 मार्च 2021 तक लागू की गयी हैं। कोरोनाकाल की शुरुआत में लाकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां और कंपनियां एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई थी। मगर वही लाकडाउन में ढील मिलने के बाद से ही इसमें काम शुरू किया गया। वही शासन की गाइडलाइन के अनुरूप आधे स्टाफ को ही कार्य करने की अनुमति दी गई। इसी दौरान कर्मचारियों से ओवरटाइम कराए जाने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई थी। इधर, सभी सेवाओं के धीरे-धीरे सुचारु होने के साथ ही इंडस्ट्रीयल सेक्टर में भी काम की अधिकता होने लगी। इसी को देखते हुए कई फैक्ट्री प्रबंधकों ने अधिक काम के लिए अधिक कर्मचारियों का हवाला देते हुए श्रम विभाग को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-51, 52, 54, 55 और 56 के प्राविधानों के तहत प्रत्येक तिमाही अतिकाल कार्य (ओवरटाइम) कराए जाने के लिए छूट प्रदान करने को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे। इसका जिक्र बाकायदा श्रम आयुक्त द्वारा जारी कार्यालयी आदेश में भी किया गया है।