ऋषेश्वर मंदिर में धर्मशाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस की चालानी रिपोर्ट के बाद मामला उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंच गया। शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम अनिल गर्ब्याल ने दोनों पक्षों से निजी बंध पत्र भी भरवाए।
थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि शांति भंग के अंदेशे के मद्देनजर मंदिर के स्वामी एमके तिवारी उर्फ मोहनानंद, समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता, नगर समिति अध्यक्ष कैलाश बगौली और पुजारी देवेंद्र पुजारी के खिलाफ धारा 107, 116, 113 (3) सीआरपीसी की चालनी रिपोर्ट एसडीएम की अदालत में पेश की गई थी। एसडीएम की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों के चारों लोगों को शांति बनाए रखने के लिए 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र भरवाकर छह माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं ऋषेश्वरानंद के आमरण अनशन जारी है।