उत्तराखंड में राज्य कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति में कुछ नियमों को लेकर शिथिलता की गई है. वहीं अधिकतम सीमा निर्धारण को भी तय कर दिया गया है. स्थानांतरण सत्र 2023-24 के लिए स्थानांतरण की अधिकतम सीमा 15% कर दी गई है. उधर उच्च शिक्षा में कार्यरत कर्मियों के लिए नियमों में शिथिलता की गई है. अभियंताओं के लिए भी स्थानांतरण नियम कुछ आसान कर दिये गये हैं.उत्तराखंड में स्थानांतरण सत्र 2023-24 के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है. इसके लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 23 के अंतर्गत हर साल सामान्य स्थानांतरण के लिए समय सारणी के लिहाज से स्थानांतरण किए जाएंगे. साथ ही वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2023- 24 के लिए विभाग में सभी संवर्ग में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15% तक सीमित रखने का भी निर्णय लिया गया है. साथ ही सुगम से दुर्गम भेजे जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार कर्मचारियों के स्थानांतरण को अनिवार्य भी किया गया है. गंभीर बीमारी वाले कार्मिकों के मामले में छूट देते हुए अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण प्रस्तावित किया गया है. इसमें स्वास्थ्य विभाग के परीक्षण करने के लिए बनाई गई समिति द्वारा बीमारी को लेकर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. जिसके आधार पर उक्त कर्मी का धारा 27 के तहत प्रस्ताव समिति के सामने रखा जाएगा.