नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी सहित प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों से वन गुर्जरों को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई करते हुए 23 अक्टूबर अगली सुनवाई की तारीख दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। बता दें कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और उद्यान उप निदेशक कोमल सिंह को सभी वन गुर्जरों के लिये आवास, खाने-पीने और दवाई की व्यवस्था करने, उनके मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।