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• Fri, 8 Jan 2021 1:27 pm IST


उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जानिये क्या है मामला


देहरादून। हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म के फैसले पर ब्रेक लग गया है। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार समेत जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल, बीते वर्ष 24 नवंबर को स्टेट वाइल्ड़ लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। हवाला दिया गया कि राज्य में विकास परियोजनाएं इसके चलते प्रभावित हो रही हैं। जबकि देहरादून की एक्टिविस्ट रीनू पाल ने इस मामले में नई जनहित याचिका दायर की हैं।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य वन्य जीव बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकार ने 2002 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी , जिसमें कुल 14 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, जिसका राज्य में क्षेत्रफल 5200 वर्ग किलोमीटर है।