नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (CBDT) ने फॉरेन टैक्स
क्रेडिट (FTC) मामले में टैक्स
पेयर्स को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत नियमों में बदलाव किया जा रहा
है।
FTC मामले में पहले जो नियम थे उनके अनुसार, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम के लिए ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी था। अब बदलाव के तहत करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्त वर्ष में ही एफटीसी के क्लेम किए जा सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो FTC के क्लेम चालू वित्त वर्ष में ही सैटल कर दिए जाएंगे।