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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 10 Jun 2022 12:06 pm IST


खटीमा ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह को हाई कोर्ट से मिली राहत


उत्तराखंड हाईकोर्ट से खटीमा के ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह नामधारी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें पद से निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज के आदेश पर रोक लगा दी है. ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर रवींद्र राणा की शिकायत पर पद से हटा दिया था. ब्लॉक प्रमुख पर ब्लॉक को प्राप्त बजट को सभी क्षेत्रों में बराबर आवंटित ना करने के आरोप लगाए गए थे. मामले के तहत, निदेशक पंचायती राज के 11 मई 2022 के आदेश को ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी से हैं और खटीमा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे और राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उन्हें पद से हटाने का षंडयंत्र रचा गया. याचिका में कहा गया कि वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें निलंबित करने का अधिकार निदेशक पंचायती राज के पास नहीं है. इन तर्कों के आधार पर न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा को निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है.