हल्द्वानी : सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा से रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई.मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास स्कीम को लेकर भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेलवे का विकास भी नहीं रुकना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से भी जमीन के बारे में जानकारी मांगी है.