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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 18 Nov 2022 9:00 pm IST


सुप्रीम कोर्ट में 13 हजार ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग, अब CJI ने लिया बड़ा फैसला


नई दिल्‍ली: देश के मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए बड़े निर्णयों को सबके साथ साझा किया। उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच प्रतिदिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीजेआइ ने बताया कि शीर्ष अदालत में ट्रांसफर पिटीशन के 13 हजार मामले पेंडिंग हैं।

देश की शीर्ष अदालत का चीफ जस्टिस ही अदालत में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की लिस्टिंग करते हैं, इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। न्‍यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआइ हैं। उन्होंने पूर्व सीजेआइ यूयू ललित की सेवानिवृत्ति के बाद नौ नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) का पद संभाला है। उनका कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक है।

हर दिन 10 बेल और 10 ट्रांसफर पिटीशन पर होगी सुनवाई

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने फुल कोर्ट मीटिंग के बाद निर्णय लिया है कि हम प्रतिदिन 10 ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई करेंगे। मौजूदा समय में हमारे पास 13 बेंच चल रही हैं यानी हम हर दिन 130 मामलों और हर सप्‍ताह लगभग 650 मामलों का निपटारा करेंगे। इस तरह विंटर वेकेशन से पहले यानी पांच हफ्तों के बाद सभी ट्रांसफर पिटीशन खत्म हो जाएंगी। सीजेआइ ने कहा कि मैंने यह निर्देश भी दिया है कि हम बेल (जमानत) के मामलों को भी प्राथमिकता देंगे। इसलिए 10 ट्रांसफर पिटीशन के बाद प्रतिदिन 10 बेल पिटीशन भी सुनी जाएंगी, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इसके बाद हम नियमित काम शुरू करेंगे।