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• Sat, 3 Jul 2021 9:58 am IST


नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी की जमानत खारिज


हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,अपर सत्र न्यायाधीश  ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चैहान ने बताया कि 27 मई 2021 में झबरेड़ा क्षेत्र के गांव में आरोपी पर 14 वर्षीय बालिका से बहला फुसलाकर ले जाने व लैंगिक शोषण करने का आरोप  है। परिजनों के काफी तलाश करने के पर भी पीड़िता नही मिली थी। घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस में एक लिखित शिकायत दी थी। कुछ दिन बाद पीड़ित लड़की ने घर लौटकर अपने परिजनों को सारी घटना बताई थी। जिसपर शिकायतकर्ता ने आरोपी तनवीर पुत्र गुलशेर निवासी मौहल्ला गढ़ी बहार कस्बा व थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।