कांग्रेस विधायक और उपनेता सदन भुवन कापड़ी की उस याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसमें भुवन कापड़ी ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निर्णय देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है.इस मामले में बीती 12 अक्टूबर को भी सुनाई हुई थी, लेकिन तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उनके संशोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया. अभी भी सरकार बड़े लोगों को बचा रही है. ऐसे ही नकल करने से संबंधित मामले में 2020 में हरिद्वार के मंगलौर एवं पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई.