केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती में दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर धार्मिक टैटू गुदवाने पर अनफिट करार दिए गए व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल, टैटू के कारण युवक को फोर्स के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए और अन्य बलों में भर्ती के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले में अधिकारियों के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, दाहिना हाथ सलामी देने में इस्तेमाल किया जाता है। यह टैटू गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है।
जबकि, याचिकाकर्ता का कहना है कि वह लेजर सर्जरी के माध्यम से टैटू को हटाने के लिए तैयार है। चिकित्सा जांच में टैटू के अतिरिक्त उसमें अन्य कोई कमी नहीं पाई गई है।