तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है।
राज्यपाल आरएन रवि इसे औपचारिक रूप से 1 अक्तूबर से लागू किया गया है। नए अध्यादेश के तहत एक गेमिंग प्राधिकरण बनेगा। जिससे ऑनलाइन जुए और गेम्स की वजह से बर्बाद हो रहे परिवारों को बचाया जा सकेगा। ये ‘गेम ऑफ चांस’ की पहचान करेगा।
इससे स्थानीय ऑनलाइन गेम्स का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। साथ में राज्य में खेले जा रहे ऑनलाइन गेम्स पर नजर रखेगा। कोई भी बैंक, वित्तीय संस्थान या पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर ऑनलाइन जुए के लिए भुगतान प्रणाली मुहैया नहीं करवा सकेगा। राज्य में जुए पर आधारित गेम जिओ-ब्लॉक रहेंगे।
अध्यादेश लागू होने के बाद जुआ खेलते मिलने पर यूजर्स को 3 महीने की जेल और 5 हजार जुर्माने, इनका विज्ञापन करने वालों को 1 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने और ऑनलाइन जुआ खेलने का प्लेटफॉर्म बनाने वालों को 3 साल की जेल और 10 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान है।