हरिद्वार। चरस रखने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष एनडीपीएस ऐक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 13 अक्तूबर 2021 में पथरी पुलिस ने मुखबिर सूचना पर मौके से आरोपी इबजुल पुत्र सीधा हसन निवासी गाडोवाली पथरी को गिरफ्तार किया था। मौके पर पकड़े गए आरोपी के कब्जे से दो सौ ग्राम बरामद हुई थी। यही नहीं, पुलिस को मौके से ही एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला था। पुलिस पूछताछ में आरोपी इबजुल ने चरस रखने का लाइसेंस होने से इनकार किया था। मामले की सुनवाई करने के बाद विशेष एनडीपीएस ऐक्ट कोर्ट ने आरोपी इबजुल की जमानत अर्जी रद कर दी। वहीं, नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में आरोपी अभिषेक की जमानत अर्जी विशेष एनडीपीएस ऐक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने रद कर दी है। एक अक्तूबर 2021 को कनखल पुलिस ने आरोपी अभिषेक पुत्र बिंदेश्वरी निवासी ग्राम पथरी बाग चैक, टीएचडीसी कॉलोनी देहराखास थाना पटेलनगर देहरादून के पास से 48 इंजेक्शन बरामद किए। जबकि सह अभियुक्त फरमान खान व खुर्शीद के पास से 48 इंजेक्शन बरामद किए थे।