नैनीताल : हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा की ओर से अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में संज्ञेय आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं देने व उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है।
चुनाव आयोग को मामले में कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हार्ई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखते हुए निर्णय छह मई को सुनाने की तिथि तय की है।