बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए सभी दोषियों को भी पक्ष बनाने का निर्देश दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद रखी। बता दें कि, गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। और इसी दंगे के दौरान बिलकिस बानों के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था।
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। लेकिन 15 अगस्त को 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।