दिल्ली में अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर फिर पेंच फंस गया है। दरअसल, Ssc के आदेश के बावजूद आप सरकार प्रशासनिक अधिकारी का तबादला नहीं कर पा रही है।
वहीं इस मुद्दे को लेकर आप ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, आप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नई पीठ के गठन के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते नई पीठ का गठन करेगा, जो आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम आदेश में कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। वहीं दिल्ली में कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा।
पांच जजों वाली संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार मामले में इसे दिल्ली सरकार की जीत माना गया और इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का रास्ता साफ हो गया।