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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 3 Feb 2022 5:02 pm IST


दहेज हत्या मामले में मृतका के सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज


नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी ने दहेज हत्या के आरोपी सास और ससुर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 30 सितंबर 2021 को अनवार हुसैन निवासी मोहल्ला काजीबाग काशीपुर ने बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी पुत्री शबाना की शादी वर्ष 2015 में मो. इरशाद पुत्र छोटे निवासी इंद्रानगर के साथ की थी। शादी में सामर्थ के अनुसार दान दहेज भी दिया। आरोप था कि शादी के बाद से ही शबाना को उसके पति मो. इरशाद, ससुर छोटे, सास सलमा और मामा सलीम दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। साथ ही दहेज में मोटर साइकिल लाने का दबाव बनाने लगे। शबाना की दो बेटियां होने के बाद उसे और अधिक प्रताड़ित करने लगे। 29 सितंबर 2021 को देवरानी ने फोन कर बताया कि शबाना की मौत हो गई है।