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• Tue, 25 Jun 2024 4:46 pm IST


चाकू मारने वाला आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त


चम्पावत, । अदालत ने आपराधिक धमकी और धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगाए आरोपों को संदेश से परे साबित करने में असफल रहा।
आरोपी प्रताप राम के खिलाफ जनवरी 2020 में पाटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन का कहना था कि चार जनवरी 2020 की शाम साढ़े सात बजे के आसपास घर को जा रहे दीपक राम को आरोपी प्रताप राम ने चाकू मार दिया था। बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट नहीं लिए गए। चाकू बरामदगी के समय का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। बचाव पक्ष ने चुनावी रंजिश के चलते गलत फंसाने की भी बात कही। ऐसी दलीलों के साथ ही अन्य साक्ष्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। बचावघ उपाध्यक्ष दीपक लारा, राजेंद्र बिष्ट, रोहित बिष्ट, तुषार वर्मा आदि मौजूद रहे।

चम्पावत, संवाददाता। अदालत ने आपराधिक धमकी और धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगाए आरोपों को संदेश से परे साबित करने में असफल रहा।
आरोपी प्रताप राम के खिलाफ जनवरी 2020 में पाटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन का कहना था कि चार जनवरी 2020 की शाम साढ़े सात बजे के आसपास घर को जा रहे दीपक राम को आरोपी प्रताप राम ने चाकू मार दिया था। बरामद चाकू के फिंगर प्रिंट नहीं लिए गए। चाकू बरामदगी के समय का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। बचाव पक्ष ने चुनावी रंजिश के चलते गलत फंसाने की भी बात कही। ऐसी दलीलों के साथ ही अन्य साक्ष्यों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। बचावघ उपाध्यक्ष दीपक लारा, राजेंद्र बिष्ट, रोहित बिष्ट, तुषार वर्मा आदि मौजूद रहे।