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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 27 Oct 2021 3:17 pm IST


कोरोनिल दवा मामले में बाबा रामदेव को दिल्ली HC का नोटिस


दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई को लेकर कथित झूठे दावे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. इसके साथ ही बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने बाबा रामदेव को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2022 में होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि आपके मुवक्किल ने एलोपैथी और अस्पतालों का मजाक उड़ाया. कोर्ट ने कहा कि याचिका निश्चित रूप से सुनवाई योग्य है. कोर्ट ने नय्यर से कहा कि आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं, आप जवाब दाखिल कीजिए. तब नय्यर ने कहा कि केस की मेरिट पर कोई राय मत बनाइए, क्योंकि मीडिया में इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हो रही है। कोर्ट ने केवल नोटिस जारी करने पर दलीलें सुनी है. 25 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि लाभ कमाना न तो अनुचित है और न गैरकानूनी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा था कि बाबा रामदेव ने अपने व्यावसायिक फायदे के लिए कोरोनिल टैबलेट के बारे में प्रचार किया कि वो कोरोना की दवाई है.