उत्तरकाशी: चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अशोक पुत्र सतवीर और पुष्पेंद्र पुत्र वीरमपाल को दस-दस साल का कारावास और एक-एक लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए है। बता दें कि पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर 14 मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 8 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किये गये। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल का कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।