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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 23 Sep 2021 8:30 am IST

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बीपीएड डिग्री धारकों का मामला, HC ने मांगा जवाब


नैनीताल हाइकोर्ट ने बीपीएड डिग्री धारकों के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। मामले में हिमांशु कुमार और 17 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2010 तक बीपीएड डिग्री धारकों को राज्य के प्राइमरी विद्यालयों में विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से नियुक्ति देने का प्रावधान था। लेकिन सरकार ने 2012 में इस नियमावली में संशोधन कर बीपीएड डिग्री धारकों को इससे वंचित किया गया।