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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 6 Jul 2022 4:37 pm IST


नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर के टैक्सी परमिटों का मांगा ब्यौरा, 28 जुलाई को होगी सुनवाई


 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्यौरा पेश करने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए और कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया है, इसकी रिपोर्ट 28 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें. ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को नियत की गई है. आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई. जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी. इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मुहर लगाई जा रही है. जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है. जिससे वे 2017 के पहले की टैक्सी भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं.