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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 21 Mar 2023 2:28 pm IST

नेशनल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'संविधान पीठ के फैसले को मानना है जरुरी, नहीं स्वीकार कर सकते पुराने नोट...


सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के बाद भी 500 और 1000 रुपए के नोटों को स्वीकार करने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। 

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं को प्रतिनिधि की मदद से केंद्र सरकार से अपील करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने केंद्र सरकार को, अगर संभव है तो, 12 हफ्तों में प्रतिनिधित्व पर फैसला लेकर ऐसी याचिकाओं पर अमल करने का निर्देश दिया है। 

पीठ ने कहा कि, 'संविधान पीठ के फैसले के बाद, हमें नहीं लगता कि, हमें इसकी इजाजत है कि, हम अलग-अलग मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल, नोट बंदी में बंद किए जा चुके नोटों को स्वीकार करने के मामलों में करें।' 

इतना ही नहीं पीठ ने ये भी कहा कि, याचिकाकर्ता अगर केंद्र सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो वह संबंधित हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।