महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक को तगड़ झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत नहीं दी गयी है।
दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने एक दिन के लिए जमानत की मांग की थी। वहीं जमानत वाली याचिकाओं पर मंगलवार को विशेष अदालत ने सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है। बता दें कि, दोनों नेताओं ने 10 जून के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत की मांग की थी।
वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने अपने जवाब में विशेष अदालत को बताया कि, देशमुख और नवाब मलिक धनशोधन मामले में मुख्य आरोपी हैं। और पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक वर्तमान में विभिन्न धन शोधन मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं। फिलहाल इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी।