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DevBhoomi Insider Desk
• Sat, 9 Jul 2022 12:00 pm IST

नेशनल

केरल हाईकोर्ट : शादी का वादा करके आपसी सहमति से बनाया यौनसंबंध, तो नहीं माना जाएगा दुष्कर्म


केरल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले को लेकर अहम फैसला दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि, अगर शादी का वादा करने के बाद सहमति से बनाए संबंध तो दुष्कर्म का केस नहीं बनता है। 

दरअसल हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में शादी से इनकार करने पर दुष्कर्म में गिरफ्तार एक वकील को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, शादी से इनकार करने पर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। दुष्कर्म तभी होता है, जब सेक्स की सहमति न हो या सहमति का उल्लंघन किया गया हो। 

दरअसल आरोपी वकील पर एक सहकर्मी के साथ 4 साल तक संबंध रखने। और फिर दूसरी महिला से शादी करने का फैसला करने का आरोप है। हाईकोर्ट का कहना है कि, दो इच्छुक वयस्क लोगों के बीच यौन संबंध भारतीय दंड विधान की धारा 376 के दायरे में दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।