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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 18 Aug 2021 4:14 pm IST


हाईकोर्ट : प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को अवमानना नोटिस


हाईकोर्ट ने एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून में 45 लाख रुपये के गबन के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने तथा जांच को लंबित रखने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की समाजसेवी सोनिया बेनीवाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;यूजीसीद्ध ने एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून को 45 लाख रुपये दिए थे। ऑडिट में इस धनराशि के गबन का अंदेशा जताया गया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शपथपत्र पेश कर कहा गया कि विवि में 45 लाख रुपये का गबन हुआ है।