गांधीनगर: गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। अदालत मंगलवार को सजा का ऐलान करेगी। इससे पूर्व जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग से दुष्कर्म के एक अलग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सोमवार को अदालत में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
बता दें कि आसाराम पर लगभग 10 साल पहले सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित
उनके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम की
पत्नी सहित छह अन्य आरोपी थे। अदालत ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक
की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर
दिया।
31 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
इस मामले में पुलिस ने जुलाई, 2014 में चार्जशीट
दायर की थी। केस के मुताबिक, आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच पीड़ित
महिला से कई बार दुष्कर्म किया था। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी। दो बहनों में से
छोटी ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के विरुद्ध दुष्कर्म की
शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी बहन की शिकायत गांधीनगर ट्रांसफर होने की वजह से आसाराम
पर गांधीनगर में मुकदमा चला, जिसमें सोमवार को कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया है। इस मामले में मंगलवार यानी
31 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।