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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 7 Jan 2022 3:00 pm IST

जन-समस्या

राज्य सरकार की खनन नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका


प्रतिस्पर्धी बोली के बजाय सिफारिश आधार पर खनन की अनुमति देना सरकार को महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट नैनीताल ने इस प्रावधान को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की खनन नीति पर ही रोक लगा दी है। चुनाव से ठीक पहले हुए कोर्ट के आदेश से सरकार बैकफुट पर है। यही वजह है कि सरकार की ओर से रोक हटाने के लिए आज पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसे प्रति क्विंटल के लिए आधार मूल्य करीब 38 रुपये चुकाना पड़ रहा है, जबकि सिफारिश से स्वीकृत निजी हितों के लिए खनन सामग्री का मूल्य अल्प है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को व्यापार में नुकसान के साथ ही बंद होने का सामना करना पड़ रहा है। इस नीति के कारण धीरे-धीरे अपने सभी खरीदारों को खो रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार 10 नवंबर 2021 को औद्योगिक विकास (खनन) जो प्रभावित आबादी और कृषि भूमि पर भी उचित प्रतिस्पर्धी ई-बोली का प्रावधान करता है, निजी खनन हितों को विशुद्ध रूप से सिफारिशों के आधार पर मनमाने ढंग से सौंपे जा रहे हैं।