सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से रिटायर करने के केंद्र के सितंबर, 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने 31 मई, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आईआरएस अधिकारी कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज की याचिका को स्वीकार करते हुए फैसले में कहा है कि, केंद्र का आदेश जनहित परीक्षण को पूरा करने में फेल रहा है।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।