Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Mon, 9 May 2022 8:33 am IST


गरीबों का राशन खाने वालों पर होगी कार्रवाई, 31 मई तक स्वयं कार्ड कर दें सरेंडर


देहरादून : जिला पूर्ति कार्यालय 31 मई के बाद अपात्र राशन कार्डधारकों पर मुकदमे दर्ज करेगा। कार्यालय ने अपात्र को ना, पात्र को हां के तहत अभियान शुरू कर दिया है।

जिला पूर्ति कार्यालय ने कार्रवाई को लेकर कस ली कमर

बीते दिनों खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अपात्र राशन कार्डधारकों की ओर से राशन कार्ड सरेंडर न करने पर कार्रवाई की बात कही थी। मंत्री के निर्देश के बाद जिला पूर्ति कार्यालय ने कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है। 31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की समय सीमा

डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने कहा कि अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र कार्डधारकों को कार्रवाई से बचने के लिए 31 मई तक की समय सीमा दी गई है। नियत तिथि तक राशन कार्ड सरेंडर न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टोल फ्री नंबर 1967 पर दे सकते हैं सूचना

उन्‍होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया गया है, लेकिन सूचना सुबह 10 से शाम पांच बजे तक देनी होगी। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी।