दो पहिया वाहनों पर अब बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट जरूरी होगा. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें बाइक पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेंस जरूरी होगी. साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट भी लगा होना चाहिए. वहीं जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.