उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को चुनाव में मिली जीत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से 11 नवंबर तक याचिका में मौजूद कमियों को दूर करने को कहा. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से कहा गया कि चुनाव याचिका में कई कमियां हैं, इसलिए याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. कांग्रेस ने कोर्ट से इसे निरस्त करने की मांग की. अदालत ने इसके जवाब में कहा सभी कमियां दूर किए जाने योग्य हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को 11 नवंबर तक सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. अब याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.