कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को लेकर अहम आदेश जारी करते हुए डीजीपी और अन्य अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालने, उनके भंडारण और उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है।
अदालत ने ये आदेश हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद दिया। दरअसल, एक मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को पेश करने में विफल रहने के कारण आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया गया था। हालांकि, 2018 के इस मामले में उच्च न्यायालय ने उसके दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किए जाने का आदेश दिया है।
जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मधुकरा बनाम कर्नाटक राज्य और वीरेंद्र खन्ना बनाम कर्नाटक राज्य मामलों में जारी अदालत के निर्देशों का पालन करें।