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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 4 Aug 2022 6:06 pm IST


युवक की हत्या में दो सगे भाइयों सहित चार को उम्रकैद


रंजिश के चलते युवक की हत्या में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।



सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती, महेश पूरा (काशीपुर) निवासी चंद्रमुखी की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 फरवरी 2013 की रात करीब नौ बजे विवाह समारोह चल रहा था। इसी बीच रंजिश के चलते पड़ोसी रामकिशोर चौहान उर्फ मूंदड़ उसका भाई संजय चौहान के अलावा इंद्रमोहन और विशाल ने चाकू घोंपकर और गोली मार कर उनके पुत्र संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या कर दी। उनकी बहू मीरा बीचबचाव में पहुंची तो उस पर भी फायरिंग की गई। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए।


पुलिस ने संजय, रामकिशोर व विशाल को चैती चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चाकू व तमंचा बरामद किया गया जबकि चौथे आरोपी इंद्रमोहन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसको रिमांड पर लेकर उसकी निशानदेही पर एक और तमंचा बरामद कर लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट में मुकदमा चला।