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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 1 Dec 2022 4:45 pm IST


कंपनी को 12 हजार नौ सौ पच्चीस रुपये का अर्थदंड


अल्मोड़ा : इंटरनेट सर्विस देने वाली एक कंपनी को सही स्पीड और सर्विस नहीं देना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंटरनेट कंपनी के मैनेजर को 12,925 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है।जिला आयोग के समक्ष आए मामले में शिकायतकर्ता ने 24 फरवरी 2022 को एयर बैंड नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्शन लिया। कंपनी की ओर बताई गई इंटरनेट स्पीड उपभोक्ता को नही मिली। जिससे उसका वर्क फ्रॉम होम का कार्य बाधित हुआ। कई बार कंपनी से शिकायत करने के बाद भी इंटरनेट सर्विस सही नहीं हुई। जिससे शिकायतकर्ता को बार-बार अपने मैनेजर के सामने काम को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा। जिससे उसे काफी मानसिक तनाव झेलना पड़ा। इस संदर्भ में पेश किए गए दस्तावेजी और साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए, जिला आयोग के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान, सदस्य सुरेश चंद्र कांडपाल और विद्या बिष्ट ने इंटरनेट कंपनी से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।