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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 5 May 2023 10:23 am IST


रायवाला प्रधान को चुनाव में गलत जानकारी देना पड़ा भारी, डीएम ने दिए पद से हटाने के आदेश


डीएम ने चुनाव में गलत जाति प्रमाण-पत्र पेश करने पर रायवाला ग्राम पंचायत के प्रधान सागर गिरि को पद से हटाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने उपनिर्वाचन तक पंचायत का चार्ज उपप्रधान जयानंद डिमरी को देने का निर्देश जारी किया है. सागर पर यह कार्रवाई पंचायत राज अधिनियम 2016 के तहत की गई है.जिलाधिकारी सोनिका के आदेश के मुताबिक साल 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद रायवाला गांव निवासी रामबहादुर क्षेत्री ने शिकायत की थी. जिसमें ओबीसी आरक्षित सीट पर सागर गिरि के प्रधान निर्वाचित होने को चुनौती दी गई थी. शिकायत में उनके जाति प्रमाण-पत्र को गलत बताया गया था. जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की पांच सितंबर 2020 की रिपोर्ट पर 13 दिन बाद तहसीलदार ने सागर गिरि के जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया था. जिसके बाद डीएम ने पंचायती राज अधिनियम की धारा-138 (1) ग के तहत प्रधान सागर गिरि को कारण बताओ नोटिस जारी किया.