हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को राहत देते हुए पेड़ों के कटान पर लगी रोक को हटा दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि पेड़ों का प्लांटेशन एफआरआई की निगरानी में किया जाये. वहीं, पूर्व में कोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी थी.