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• Mon, 3 May 2021 9:08 am IST


SC : 'लोकल एड्रेस प्रूफ के चलते मरीज को अस्पताल में मना नहीं किया जाएगा'


सुप्रीम कोर्ट ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए आपातकालीन उपयोग के लिए ऑक्सीजन का सुरक्षित स्टॉक तैयार करना चाहिए और आपातकालीन स्टॉक की लोकेशन को एक जगह पर रखने के बजाय अलग-अलग जगह पर किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही कोविड मरीजों को भर्ती किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इसमें कहा गया है किसी भी कोविड मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने या जरूरी दवाएं देने से इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं है। कोर्ट ने केंद्र ने अस्पतालों में भर्ती होने के लिए 2 सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा है।