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DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 30 Sep 2021 9:32 am IST

अपराध

कमेटी के नाम पर लोगों का लाखों रुपए हड़पने वाली दो बहनों को सुनाई सजा


हरिद्वार। कमेटी के रुपये हड़पकर भागने के मामले में तृतीय एसीजे एसडी/एसीजेएम रवि रंजन ने आरोपी दो बहनों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कैद और 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजू विश्नोई ने बताया कि 31 अगस्त 2019 में ज्वालापुर क्षेत्र से कमेटी के कई लाख रुपये हड़पकर दो बहनें फरार हो गई थीं।  शिकायतकर्ता सुशील कुमार चौखानी हाल पता गोविंदपुरी ज्वालापुर ने आरोपी सगी बहनों कमलेश मौर्य व जगदम्बा मौर्य पुत्री रामदास निवासी विवेक विहार कॉलोनी ज्वालापुर के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत व चिट फंड की धाराओं में केस दर्ज कराया था। बताया था कि आरोपी दोनों बहनें पांच वर्ष से कमेटी संचालन का कार्य कर रही थीं। शिकायतकर्ता ने आरोपी दोंनो बहनों के यहां साढ़े तीन लाख रुपये कमेटी में दिए हुए थे। शिकायतकर्ता के अलावा दो दर्जन महिलाओं ने भी आरोपी बहनों के यहां कमेटी में लाखों रुपये दिए हुए थे। आरोप लगाया था कि आरोपी दोनों बहनें अपने घर का ताला लगाकर भाग गईं। स्थानीय पुलिस ने आरोपी बहनों के खिलाफ विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। केस विचारण के दौरान आरोपी दोनों बहनों ने अपने जुर्म कबूल कर मामले को निस्तारण करने की गुहार लगाई थी।