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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 4 Mar 2022 8:30 am IST


गढ़वाल विवि की कुलपति और कुलसचिव को अवमानना नोटिस


देहरादून: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति और कुलसचिव को सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से 25 मार्च को खंडपीठ के सम्मुख उपस्थित रहकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के आठ संविदा शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें शिक्षकों का कहना था कि विश्वविद्यालय में सेवा देते हुए 15 से 20 वर्ष हो गए हैैं, ऐसे में उन्हें नियमित किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने तीन सितंबर 2021 को शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि इन शिक्षकों को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित करते हुए निर्धारित सभी लाभ दिए जाएं।