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• Fri, 16 Jul 2021 6:00 pm IST


कोरोना से मौत पर परिवार के अन्य जीवित सदस्यों को जीविका के साधन उपलब्ध कराएं


नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने राज्य सरकार के सचिवों/निदेशकों से कहा है कि वह कोविड-19 के कारण किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले अन्य जीवित अशिक्षित सदस्यों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव/जिला जज आरके खुल्बे ने बताया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विद्यालयी शिक्षा एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवों/निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए।