नैनीताल कोर्ट ने जासूसी करने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर की रिहाई के मामले में बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए आबिद अली की सजा को बरकरार रखा है, साथ ही हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसके बेलबांड को निरस्त कर हिरासत में लिया जाए।