नाबालिग से मारपीट और दुष्कर्म के मामले न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में आरोपित जुनैद को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाई है । उस पर 30 हजार रूपय का दंड भी लगाया गया है बतौर क्षतिपूर्ति 20 हजार रूपय इस धनराशि में से पीड़ित को देने का आदेश भी दिया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी ।
दोषी पर आरोप है कि उसने जबरदस्ती शराब पिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया । इसका विरोध जताने पर किशोरी के साथ मारपीट की गई । जुनैद के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने अपनी नानी को आप बीती बताई जिस पर नानी ने 5 नवंबर 2018 को पुलिस में तहरीर दी । मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था । इस मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया