एयर इंडिया के विमान में पेशाब करने के मामले में बुजुर्ग महिला शिकायतकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए डीजीसीए, एयरलाइंस को निर्देश देने के अनुरोध वाली महिला की याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी, और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के अनुरोध वाली 72 साल की महिला की याचिका को गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए लिस्टेड किया।
महिला शिकायतकर्ता ने मार्च में एक जनहित याचिका दायर कर बताया था कि, वो शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश हैं, क्योंकि घटना के बाद एयर इंडिया और डीजीसीए अपने कर्तव्यों के निर्वहन नहीं कर पायी।
बता दें कि, 31 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने शंकर मिश्रा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी थी। कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे या किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं करेंगे।