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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 15 Feb 2022 11:19 am IST

नेशनल

पड़ोसी की शिकायत पर निरस्त होगा शराब बिक्री का लाइसेंस


शराब बिक्री पर छूट की अनुमति तो है, लेकिन इस छूट की वजह से कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही कानून व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी शराब विक्रेताओं की जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं होने की स्थिति में विक्रेताओं के लाइसेंस भी निरस्त किए जा सकते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार यह आदेश दिल्ली आबकारी विभाग ने शराब बिक्री पर छूट देने और दुकानों पर अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। वहीं आबकारी विभाग ने कड़े लहजे में शराब विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सतर्क भी किया है। आपको बता दें की आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि एल-7 जेड लाइसेंसधारक ग्राहकों को भारतीय और विदेशी शराब के एमआरपी पर छूट की पेशकश कर सकते हैं। यह निविदा के प्रावधान में शामिल है, लेकिन निविदा दस्तावेज में यह भी है कि लाइसेंसधारी अपने विक्रेता के आसपास कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। यदि विक्रेता की वजह से पड़ोस में किसी तरह का उपद्रव होता है।साथ ही कहा गया की सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस विशेष विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस मानकों का पालन और उसके आसपास के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का रखरखाव तय करना बेहद ही जरूरी है। वह ही उसके लाइसेंस के नवीनीकरण का पैरामीटर होगा।