इस दिनों IAS,IPS और IFS की आमदनी और व्यय पर केंद्र सरकार की पूरी नज़र है। दरअसल, केन्द्र ने देशभर के IAS,IPS और IFS अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।
कार्मिक मंत्रालय ने ऐसे सभी अफसरों से जानकारी मांगी है, जिन्होंने अपने छह महीने के मूल वेतन से ज्यादा शेयर, स्टॉक या कहीं अन्य निवेश किया है। यह सूचना एआईएस या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है।
ये नियम तीन अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होते हैं।